राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है । राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है
Q . राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है
A. 15 अगस्त
B. 13 अप्रैल
C. 31 अक्तूबर
D. 24 अप्रैल
उत्तर – 24 अप्रैल
• पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। उसके बाद, भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
• पंचायती राज दिवस मनाने का कारण तेहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 है। तेहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को पारित और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ।
• भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय गठित किया गया था।
• तत्कालीन भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया।
• बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, 24 अप्रैल 1993 को, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारत में 1992 का संवैधानिक ( 73वां संशोधन) अधिनियम लागू हुआ।
हमारे देश में 2.54 लाख पंचायतें हैं, जिनमें से 2.47 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 6283 ब्लॉक पंचायतें हैं और 595 जिला पंचायतें हैं। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं।
• भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया।
• पंचायती राज भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय सरकार की सबसे पुरानी व्यवस्था है।
• स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाएं भारत में लंबे समय से विभिन्न क्रमपरिवर्तनों और संयोजनों में अस्तित्व में हैं।
पंचायती राज, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था।
• राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुआ था।
• पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।
इसे 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पेश किया गया था।
• 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इसने उन्हें “भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता” की उपाधि दी।
• पंचायत की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान पंचायती राज बिल पारित किया गया था।
निर्वाचित पंचायत की अवधि 5 वर्ष है।
● पंचायत का चुनाव :-
वर्तमान पंचायत की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले।
6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत को भंग करने के मामले में।
● पंचायत राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं :-
• ग्राम सभा वह संस्था है जिसमें मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोग शामिल होते हैं जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव से संबंधित होते हैं।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित होती हैं और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित होते हैं।
कुल सीटों का 50 प्रतिशत महिलाओं के • लिए आरक्षित किया जाना है। SC और ST के •लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
• प्रत्येक कार्यकाल पांच वर्ष के साथ एक •समान नीति है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। भंग होने की स्थिति में चुनाव अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर (अनुच्छेद 243ई ) ।
पंचायतों की जिम्मेदारी होती है कि वे बनाए के गए कानून के अनुसार विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करें, जो ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) में वर्णित विषयों सहित पंचायत के विभिन्न स्तरों तक फैली हुई है।
● पंचायती राज :-
पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है।
• इसमें पंचायती राज संस्थाएँ होती थीं जिनसे गाँवों के स्वशासन वजूद में आया।
भारतीय संविधान का भाग IX पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उसी अनुपात में शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि सामान्य जनसंख्या में होता है।
• सभी सीटों और अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, कुछ राज्यों में सभी सीटों और अध्यक्ष के आधे पद आरक्षित हैं।
• 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में आधुनिक पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई और इसे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया।
पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं।