इस पोस्ट में भारतीय संविधान के भाग 2 का वर्णन किया गया है और डिटेल में समझाया गया है।
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भारतीय संविधान का भाग 2
संविधान का भाग 2, सात अनुच्छेदों में बांटा गया है। संविधान के भाग 2 में भारत की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में किया गया है।
भारतीय संविधान में भारतीय लोगों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। अर्थात भारतीय नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
संविधान का भाग 2 भारतीय नागरिकता का वर्णन करता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेखित है। जो निम्नलिखित है –
अनुच्छेद 5
- भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता
संविधान के अनुच्छेद 5 में भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है।
इसका तात्पर्य है कि, यदि कोई भी बच्चा भारत में पैदा होता है, तथा उस बच्चे के माता-पिता भी भारतीय हो, तो उस बच्चे की नागरिकता भी भारतीय होगी।
अनुच्छेद 6
- पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता
संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है।
इसका मतलब है कि 1947 ई. में देश के बंटवारे के समय जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, उन सभी लोगों की नागरिकता भारतीय होगी।
अनुच्छेद 7
- भारत से पाकिस्तान जाने वाली लोगों की नागरिकता
संविधान के अनुच्छेद साथ में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
इसका तात्पर्य है, कि 1947 में देश के बंटवारे के समय या इसके बाद जो भी लोग पाकिस्तान में पलायन करते हैं और वहां पर बसते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
अनुच्छेद 8
- विदेशों में जन्म लेने वाले लोगों की नागरिकता
संविधान के अनुच्छेद 8 में विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है
अभिप्राय है, कि यदि कोई भी बच्चा भारत के अलावा दूसरे देश में जन्म लेता है, तथा उसके माता-पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
अनुच्छेद 9
संविधान के अनुच्छेद 9 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-
- विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा।
इसका तात्पर्य है, कि यदि कोई व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी हो तथा उसके बाद यदि वह भारत के अलावा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा,
संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, कि एक व्यक्ति किसी एक ही देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है।
अनुच्छेद 10
संविधान का भाग 2 का अनुच्छेद 10 जिन बातों का वर्णन करता है, वे निम्नलिखित हैं –
- संसद द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं की जा सकती
इस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है, कि संसद को भारतीय लोगों की नागरिकता को छीनने ने या उसे समाप्त करने का का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
अनुच्छेद 11
अनुच्छेद 11 में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वह नीचे दिए गए हैं-
- नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद द्वारा कानून बनाना
इस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है, कि भारतीय संसद भारतीय लोगों की नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित कानून बना सकती है।
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